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Saturday, February 18, 2012

sewayojan सेवायोजन Online registration for unemployed

Online registration seva yojan[dot]org at
sewayojan

बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन–पत्र Berojgari Bhatta Application Form download Berojgari Bhatta Aavedn Patra,New Berojgari Bhatta Application Form in pdf format download here:

http://dhbhsh.blogspot.com/2012/07/berojgari-bhatta-application-form.html


कम्‍प्‍यूटर में पंजीकरण
व्‍यवस्‍था के तहत अभ्‍यर्थी क्‍म्‍प्‍यूटर में इन्‍टरनेट के माध्यम से सेवायोजन पोर्टल(www.Sewayojan.org) में पंजीकरण करा सकता हैं, इसमें अभ्‍यर्थी मुख्‍य पृष्‍ठ पर पंजीकरण प्रपत्र भेजने के विकल्‍प पर क्लिक कर अपना पंजीकरण प्रपत्र प्राप्‍त कर सकेंगे जिसको भरने के पश्‍चात उनको ई-मेल (उपयोगकर्ता नाम के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा) तथा सांकेतिक शब्द प्राप्‍त करना होगा जिसके पश्‍चात अभ्‍यर्थी ई-मेल (उपयोगकर्ता नाम के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा) तथा सांकेतिक शब्द के उपयोग पर अपना एक्स-10 प्रपत्र प्राप्‍त कर सकेंगे।

इसके पश्‍चात अभ्‍यर्थी अपने मूल अंकपत्र और प्रमाणपत्र निकटतम सेवायोजन कार्यालय में दिखाने पर वह अपना पंजीकरण स्‍थायी करवा सकते है। जिसके पश्‍चात उनका पंजीकरण प्रपत्र नियोक्‍ताओं के विचारार्थ प्रस्‍तुत किया जा सकेगा।
कार्यालय मे पंजीकरण
7.1 भारत मे रहने वाले भारत के सभी नागरिक रोजगार प्राप्‍ति में सहायता के लिए, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाने के पात्र होते हैं। नेपाल और भूटान के प्रजाजन और पाकिस्‍तान, वर्मा, श्रीलंका, केन्‍या के पूर्वी अफ्रीकी देश, उगांडा तंजानिया,जांबिया, मालावी, जेरे, इथेपिया और वियतनाम से भारत में स्‍थायी रूप से बसने के लिए आए भरतीय मूल के व्‍यक्‍ति भी पंजीकरण के पात्र होते है। इसी प्रकार 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्‍थायी रूप से बसने के लिए आए तिब्‍बती शरणार्थी भी पंजीकरण के पात्र हैं। भारत के निवासी दूसरे देशों के नागरिकों का भी पंजीकरण किया जा सकता है जांबियां , मलावी, जेरे इथाोजिया और वियतनाम से भारत में स्‍थायी रूप से बसने के लिए आए भारतीय मूल के व्‍यक्‍ति भी पंजीकरण के पात्र होते हैं। इसी प्रकार 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्‍थायी रूप से बसने के लिए आए तिब्‍बती शरणार्थी भी पंजीकरण के पात्र है। भारत के निवासी दूसरे देशों के नागरिकों का भी पंजीकरण किया जा सकता है बशर्ते कि स्‍थानीय कानून या विनियमों में इस संबंध में कोई प्रतिबंध न हो या उनके देश में ठहरने की मंजूरी के आदेश में कोई रोक न लागाई गई हो। यदि पंजीकरण योग्‍य वर्गों को कोई भी आवेदक भारत के बाहर से रोजगार प्राप्‍ति में सहायता के लिए, आवेदन करते है तो उसे यह सूचना भेजी जाएगी कि जब तक वह भारत से बाहर रहेगा तब तक उसे रोजगार प्राप्‍त करने में सहायता करना संभव ना होगा।
7.2 बहुत कम आयु के होने या बूढे होने के कारण जिन आवेदकों के लिए रोजगार प्राप्‍त होने की कम संभावना हो उनका पंजीकरण का आवेदन प्राप्‍त होने पर उन्‍हें सही शब्‍दों में इस बात की सूचना दी जाए और उन्‍हें अपना पंजीकरण न करवाने की सलाह दी जाए। यदि ऐसी सलाह के बावजूद ये पंजीकरण का आग्रह करे तो उनसे इस आशय का लिखित बयान प्राप्‍त करके कि इनको रोजगार मिलने के बवसर बहुत कम हैं फिर भी ये पंजीकरण करवाना चाहते है, इनका पंजीकरण कर लिया जाए और यह बयान रिकार्ड में रखा जाए।
7.3 रोजगार सेवा, मुक्‍त सेवा है और की गई सेवाओं के लिए कोई शुल्‍क नहीं लिया जाएगा।
7.4 पंजीकरण का स्‍थान
जिन आवेदकों को राज्‍य के निदेशक या महानिदेशक ने विशेष रूप से छूट दी हो उन्‍हें छोड़कर शेष सभी आवदकों का पंजीकरण उसी रोजगार कार्यालय में किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वे समान्‍यतः रहते हों।
7.5 पंजीकरण का समय
दो बजे तक रोजगार कार्यालय में पहुंचने वाले सभी आवदकों का पंजीकरण उसी दिन कर दिया जाएगा। दो बजे के बाद पहुंचने वाले आवेदक रोजगार अधिकरी से मिल सकते है और उन्‍हे किसी अन्‍य दिन आने की सलाह दी जा सकती है। किन्‍तु सामन्‍यतः बहुत दूर से आए आवेदकों की सूचनार्थ इस आशय का एक नोटिस उपयुक्‍त स्‍थान पर लगा दिया जाए।
7.6 रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करने की तिथि
पंजीकरण प्रकिया रोजगार अधिकरी आरंभ करें। लिपिन न करें। क्‍योंकि पहलेी बार रोजगार कार्यालय के प्रति दृष्‍टिकोण को प्रभावित करेगा। रोजगार आधिकरी का पंजीकरण के लिए आने पर आवेदकों के साथ होने वाल व्‍यवहार आवेदकों में अधिक विश्‍वास और सद्भावना पैदा करेगा तथा इसके कारण पंजीकरण–प्रक्रिया और नाम भेजने के संदर्भ में लिपिक वर्ग के महत्‍व के संबंध में गलत–फहमी भी दूर होगी।
7.7 प्रतिदिन कार्यसमय आरंभ होते ही रोजगार–अधिकारी पंजीकरण क प्रतिदिन कार्यसमय आरंभ होते ही रोजगार–अधिकारी पंजीकरण के लिए रोजगार कार्यालय में आए आवेदकों से संक्षेप में बातचीत करेगे। बातचीत के दौरान आवेदकों को प्रोत्‍साहित करने और उनके विचारों को नई दिशा देने के लिए रोजगार अधिकारी उन्‍हें पंजीकरण और नवीनीकरण की विधि, रोजगार की प्रवृत्‍ति, कार्य की संभावनाओं, जनशक्ति की कमी और अधिकता, प्रशिक्षण सुविधाएं और शिक्षण पाठ्क्रमों आदि के सम्‍बन्‍ध में जानकारी देगा। समय समय पर इस संक्षिप्‍त बातचीत के विषय में बातचीत में भाग लेने वाले अधिकतर आवेदकों की अवश्‍यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। जिन छोटे रोजगार कार्यालय में इतने आवेदक न हो कि उनका एक ग्रुप बनाया जा सके या जिस कार्यालयों में पूरा दिन एक–एक करके आवेदक आते हों उनमें प्रत्येक आवेदक को अलग से जानकारी दी जाए। जहां भी संभव हो शिक्षित नए आवेदकों के एक समान ग्रुप बनाए जाए जिनको ग्रुप से संबंधित जानकारी अधिक विस्‍तार से स्‍पष्‍ट की जाए।
7.8 आवेदकों का पंजीकरण करने के लिए तीन अलग–अलग कार्डो का प्रयोग किया जाएगाः– ʺक ʺ ऐसे अकुशल आवेदकों,जिन्‍होंने मैट्रिक ⁄ हाईस्‍कूल से कम शिक्षा प्राप्‍त की हो और जिन्‍हें एक्‍स डिवीजन में रखा गया हो और कार्यालय में कार्य करने वाले अकुशल कर्मचारी और शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों को इनमें कृषि श्रमिक ʺ63.20ʺ
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